नैनीताल- जिले में कई प्रतिष्ठानों में आज भी एक्सपायरी डेट का माल बेचा जा रहा है इस बात की तस्दीक तब हुई जब स्वयं भीमताल विकास भवन के कर्मचारियों ने इस बात की शिकायत की कि मल्लीताल भीमताल में पडालनी जर्नल स्टोर में एक्सपायरी डेट का माल बेचा जा रहा है जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश दिए।
सीडीओ संदीप कुमार के निर्देश के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा और नंदकिशोर ने संयुक्त रूप से छापेमारी में पाया कि भीमताल स्थित पडालनी जनरल स्टोर में नमकीन दलिया सहित कई अन्य खाद्य पदार्थ एक्सपायरी डेट के हैं। जिस पर मौके पर ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26, 27 और 58 के तहत चालान किया और धारा 58 के तहत अधिकतम ₹2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सभी एक्सपायरी डेट के खाद्य सामग्री मौके पर नष्ट करवाई।

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