रामनगर। महिलाओ को उनके विरुद्ध होने वाले अत्याचारो के विरुद्ध जागरूक करने के लिये उन्हें महिला अधिकारों से जुड़े कानूनों की जानकारी से अवगत कराना जरूरी है। उक्त विचार अधिवक्ता रुबीना रागिब के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर केंद्रीय संचार ब्यूरो व सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पीएनजी महाविद्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किये। अधिवक्ता रुबीना रागिब ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समूचे विश्व की महिलाओं के प्रति सम्मान व प्रंशसा के रूप में मनाया जाता है। सिविल न्यायालय रामनगर की अधिवक्ता रुबीना रागिब ने अपने सम्बोधन में बताया कि इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है।
उनके अनुसार शिक्षित महिलाएं भी कानूनी दांवपेंच से अनजान होने की वजह से जाने-अनजाने में हिंसा सहती रहती हैं इसलिये महिलाओं को कानूनी रूप से शिक्षित करने के लिए मुहिम शुरू करना वक्त की जरूरत बन गया है।अधिवक्ता रुबीना ने बताया कि किसी भी अपराध में गिरफ्त महिला को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नहीं गिरफ्तार किया जा सकता, हालांकि इस संबंध में मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार कार्रवाई हो सकती है।उन्होंने केंद्रीय संचार ब्यूरो व सूचना प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में महिलाओं के उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए दो दिवसीय भव्य कार्यक्रम की सराहना की।केंदीय संचार ब्यूरो व सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट व पूर्व महिला आयोग उपाध्यक्ष अमिता लोहनी ने अधिवक्ता रुबीना को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया।अधिवक्ता रुबीना रागिब ने विधायक श्री बिष्ट व कार्यक्रम की क्षेत्रीय प्रभारी श्रद्धा गुरु रानी तिवारी एवं टीम का आभार व्यक्त किया।

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