नैनीताल : छोटे सवारी वाहनों ई-रिक्शा / टू-व्हीलर टैक्सी/टैक्सी/मैक्सी ध्यान दें! आ गया आदेश

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उपरोक्त विषयक जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल के पत्र संख्या 532/15-ए.जे.ए./2025 दिनॉक 01 अप्रैल, 2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से नैनीताल नगर में पर्यटन सीजन, वीकेंण्ड (सप्ताहांत), सार्वजनिक अवकाश, पर्वो एवं विशेष दिवसों में ट्रैफिक जाम की समस्या, सड़क सुरक्षा, सुरक्षित एवं व्यवस्थित यातायात के दृष्टिगत अन्य कार्यदिवसों के साथ नगर में संचालित छोटे सवारी वाहनों ई-रिक्शा / टू-व्हीलर टैक्सी/टैक्सी/मैक्सी प्रकार के वाहनों के प्रपत्रों व चालकों का सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित करते हुए समस्त ई-रिक्शा/टू-व्हीलर टैक्सी/टैक्सी/मैक्सी वाहनों/वाहन चालकों के सत्यापन किये जाने हेतु समिति गठित की गयी है।

अतः उक्त के दृष्टिगत टू-व्हीलर टैक्सी यूनियन स्वामी एवं चालकों के सत्यापन हेतु निर्देशित किया जाता है कि दिनाँक 03.07.2017 से पूर्व आच्छादित परमिट टू-व्हीलर टैक्सी वाहन स्वामी / चालकों का दिनाँक 09.04.2025 एवं 11.04.2025 को तथा 03.07.2017 से पूर्व परमिट आच्छादित टैक्सी / मैक्सी वाहन स्वामी/चालकों का दिनॉक 15.04.2025, 16.04.2025, 17.04.2025 एवं 19.04.2025 को रूसी बॉयपास पर स्थित पुलिस चैक पोस्ट पर प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक सत्यापन हेतु वाहन के सम्पूर्ण वैध प्रपत्रों एवं मय वाहन सहित प्रस्तुत होने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें। उक्त सत्यापन कार्य निम्नवत् सम्पादित किया जायेगाः-

  1. वाहन स्वामी / चालकों का सत्यापन कार्य पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सम्पादित किया जायेगा।
  2. सत्यापन हेतु आने वाले वाहनों को रूसी बॉयपास पर स्थित पुलिस चैक पोस्ट पर कतारबद्ध रूप से खड़ा किया जायेगा।
  3. प्रतिदिन 250 वाहन स्वामी / चालकों का सत्यापन किया जायेगा।
  4. वाहन स्वामी एवं चालक पहचान के रूप में न्यूनतम 02 आईडी एवं 02 पासपोर्ट साइज फोटो भी प्रस्तुत करेंगे।
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