नैनीताल: ऊधमसिंह नगर में जिला पंचायत में प्रशासक तैनात किए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सुमन सिंह ने याचिका के जरिए सरकार के इस निर्णय को चुनौती दी है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई। खंडपीठ ने अगली सुनवाई मंगलवार 17 दिसंबर को तय की है।
याचिकाकर्ता सुमन सिंह की ओर से 30 नवंबर 2024 की अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा गया है कि सरकार ने जिला पंचायतों में प्रशासक तैनात कर दिए हैं। निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अधिसूचना के तहत ऊधमसिंह नगर जिला पंचायत
■ यूएस नगर के निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य ने अधिसूचना को दी चुनौती
में भी निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त किया गया है। याचिका में कहा है कि सरकार ने हाईकोर्ट में 2010 में अंडर टेकिंग दिया था कि प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासकों की तैनाती नहीं की जाएगी। लेकिन सरकार अपने ही वादे से मुकर रही है।
सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पंचायतीराज अधिनियम में यह तय नहीं किया गया है कि प्रशासक कौन होगा।

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