पिथौरागढ़ : सीमांत जिले पिथौरागढ़ में खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ा मामला सामने आया है…जहां टोंड दूध का सैंपल फेल होने पर अदालत ने दो नामी कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। करीब छह साल पुराने इस मामले में अब फैसला आया है।
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अनुसार वर्ष 2019 में थल क्षेत्र के एक जनरल स्टोर से टोंड मिल्क का सैंपल लिया गया था। संदेह के आधार पर लिए गए इस नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया, जहां रिपोर्ट में दूध की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई।
जांच में सामने आया कि दूध में फैट की मात्रा निर्धारित मानक से कम थी…जिसे अधोमानक (सब स्टैंडर्ड) माना गया। इसके बाद विभाग ने संबंधित कंपनियों और विक्रेता के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया।
मामले की सुनवाई के बाद एडीएम न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए दो कंपनियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं संबंधित दुकानदार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ एक सख्त संदेश है। साथ ही भविष्य में भी ऐसे मामलों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी।

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