Dehradun News- उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शिक्षक किशोर चौहान की हत्या के मामले में दोषी पत्नी और उसका प्रेमी सिपाही (निलंबित) दोनों को अपर जिला जज चतुर्थ चंद्रमणि राय की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है तथा अलग-अलग धाराओं में ₹35000 का जुर्माना भी लगाया है जुर्माना अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
गौरतलब है कि घटना 15 जून 2018 को रायपुर क्षेत्र में हुई थी जब रिंग रोड कृषि भवन के पास एक कार में व्यक्ति का शव मिला था शव की पहचान किशोर चौहान निवासी रायपुर के रूप में हुई थी किशोर चौहान राजकीय इंटर कॉलेज सजवाण में कला देवप्रयाग में कला विषय पढ़ाते थे, मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनकी हत्या गला दबाकर की गई जिसके बाद पुलिस ने जांच कर सीसीटीवी फुटेज में कार में और भी लोग बैठे देखें।
पुलिस की जांच में नजर आए साक्ष्यों के आधार पर 17 जून को किशोर चौहान की हत्या के मामले में पत्नी स्नेह लता और उसके प्रेमी हरिद्वार में तैनात सिपाही अमित को गिरफ्तार किया। स्नेह लता भी शिक्षक थी पता चला कि वह अमित से प्यार करती थी और अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए उसने अमित के हाथों पति की हत्या करवाई इस पूरे मामले में अभियोजन की ओर से 36 गवाह अदालत में पेश किए गए जिसके बाद अदालत ने पत्नी और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई।

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