शासनादेश संख्या- 338069/XXVII-10/2025-ई-22807/2022, दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 द्वारा राज्य कर्मचारियों आदि, जिन्हें 7वां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को दिनांक 01 जुलाई, 2025 से 58% की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।
- वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/1 (I)/2026-ई-II (बी), दिनांक 22 अप्रैल, 2026 (जिसके द्वारा महंगाई भत्ते की दर को 58% से बढ़ाकर 60% प्रतिमाह किया गया है) के क्रम में राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें 7वां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ता अनुमन्य कराए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-


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