उत्तराखंड : महिला से दरिंदगी के बाद हत्या…कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

देहरादून : देहरादून की फास्ट ट्रैक अदालत ने महिला से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है…अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है…जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह मामला 31 जुलाई 2023 का है। उस दिन हाथीबड़कला क्षेत्र में एक कूड़ेदान के पास एक महिला बेहोश हालत में मिली थी…सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल भेजा…जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम में सिर पर गंभीर चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड के वोटरों के लिए बड़ी अपडेट! 99% काम पूरा, अब इस दिन आएगी नई वोटर लिस्ट

जांच के दौरान पुलिस ने उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और जांच में सामने आया कि आरोपी महिला को अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले गया था…वहां विवाद होने के बाद उसने महिला पर हमला किया। महिला के बेहोश होने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया…अगले दिन महिला की मौत होने पर आरोपी शव को घटनास्थल से हटाकर फरार हो गया।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: 21 साल से कम उम्र में शादी...फिर भी हाईकोर्ट ने दंपती को दी बड़ी राहत

फॉरेंसिक जांच और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों ने मामले की गुत्थी सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। पुलिस ने मजबूत सबूत जुटाकर अदालत में पेश किए। अभियोजन पक्ष ने 31 दस्तावेजी साक्ष्य और 9 गवाहों के बयान अदालत के सामने रखे।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: जन-जन तक पहुंची सरकार, भीमताल के सेवा पखवाड़ा शिविर में उमड़ी लोगों की भीड़

सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) की अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म और हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई…साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।

ADVERTISEMENTSAd Ad
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें