उत्तराखंड से बड़ी ख़बर: धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, इन फैसलों पर लगी मुहर !

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। इस अहम बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 19 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई। फैसलों का सीधा लाभ गन्ना किसानों, उपनल कर्मियों, कर्मचारियों, पर्यटन और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों को मिलेगा।

कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं—

1. पेराई सत्र 2025-26 के लिए 270 करोड़ रुपये की शासकीय प्रतिभूति यानी स्टेट गारंटी को मंजूरी दी गई। इससे चीनी मिलें अब आसानी से ऋण ले सकेंगी।

2. चीनी मिलों के लिए गन्ना मूल्य तय किया गया। अगेती गन्ने का दाम 405 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

3. निर्वाचन विभाग की सेवा नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति मिली।

4. उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम बदलकर अब “उत्तराखंड संस्कृत संस्थान” किया जाएगा।

5. यूकॉस्ट के तहत अल्मोड़ा और चंपावत के साइंस सेंटरों के लिए 6-6 नए पद स्वीकृत किए गए।

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6. ऊर्जा विभाग की वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

7. बागवानी मिशन के तहत एंटी हेलनेट योजना में केंद्र सरकार की 50 प्रतिशत सहायता के साथ राज्य सरकार अब 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देगी।

8. दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र के तहत 6 पदों को मंजूरी दी गई, जिनमें 4 अकादमिक और 2 अन्य पद शामिल हैं।

9. उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। समान कार्य, समान वेतन का लाभ अब 12 वर्ष के बजाय 10 वर्ष पूरे करने वालों को मिलेगा। इससे 7 से 8 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। 2018 से पहले के कर्मियों को भी अलग से लाभ दिया जाएगा। भविष्य में उपनल के माध्यम से केवल भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास से जुड़े कार्य ही कराए जाएंगे।

10. सतेंद्र कुमार बनाम सीबीआई मामले के तहत एनडीपीएस और पॉक्सो मामलों के लिए विशेष न्यायालय गठित किए जाएंगे। कुल 16 न्यायालय बनाए जाएंगे, जिनके लिए 144 पद स्वीकृत हुए हैं। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में 7 एडीजे और 9 एसीजेएम स्तर के न्यायालय होंगे।

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11. उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

12. खनन विभाग से जुड़े फैसले में नंधौर समेत अन्य नदियों में खनन के आदेशों में संशोधन किया गया है।

13. खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के लिए नई चैंपियन ट्रॉफी योजना को मंजूरी दी गई। विधायक स्तर पर एक लाख रुपये और ट्रॉफी, सांसद स्तर पर दो लाख रुपये और ट्रॉफी तथा राज्य स्तर पर पांच लाख रुपये और ट्रॉफी दी जाएगी।

14. ब्रिडकुल अब रोपवे, टनल, कैविटी पार्किंग के साथ-साथ ऑटोमेटेड और मैकेनिकल पार्किंग का निर्माण भी करेगा।

15. बीएनएस की धारा 330 के तहत दो पक्षों की सहमति होने पर विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए एक तय फॉर्मेट और नियमावली को मंजूरी दी गई।

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16. समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा। जनवरी 2025 से पहले शादी करने वालों को विवाह पंजीकरण के लिए अब छह माह की जगह एक वर्ष का समय मिलेगा। रजिस्ट्रार जनरल अब अपर सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। समय पर कार्य न होने पर जुर्माने की जगह पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है।

17. उत्तराखंड पर्यटन की नई नियमावली को मंजूरी दी गई। होम स्टे योजना का लाभ केवल स्थानीय निवासियों को मिलेगा। इसके लिए स्थायी निवास जरूरी होगा। बाहरी राज्यों के लोग केवल ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की सुविधा ही चला सकेंगे।

18. केदारनाथ धाम में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसमें गोबर और चीड़ की पत्तियों से बायोमास पैलेट बनाए जाएंगे। इस योजना को पर्यटन विभाग लागू करेगा।

19. वन निगम की रिपोर्ट को भी विधानसभा सदन में रखने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

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