अल्मोड़ा –जिला मजिस्ट्रेट नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम तथा इससे बचाव के दृष्टिगत आपदा की रोकथाम तथा पूर्व में जारी दिनाॅंक 21 अप्रैल, 2021 में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद में अग्रिम आदेशों तक आज दिनाॅंक 07 मई, 2021 की सायं 05ः00 बजे से प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः कफर््यू रहेगा। उन्होंने बताया कि समस्त शासकीय एवं अशासकीय, केन्द्रीय कार्यालय, बैंक आदि बन्द रहेंगे तथा आवश्यक सेवाओं को छोड़ते हुए इस दौरान व्यक्तियों एवं वाहनों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट बताया कि राष्ट्रीय और राजमार्गो पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही, मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत् व्यक्तियों हेतु, शादी और सम्बन्धित सामारोहों जिस हेतु अनुमति प्राप्त की गयी हो के लिए बैंकटहाॅल/सामुदायिक हाॅल और विवाह समारोहों से सम्बन्धित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु निर्धारित समय में प्रतिबन्धों से छूट प्रदान की गयी है। उन्होंने बताया कि शनिवार को जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदाता (सब्जी, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पम्प, डेयरी) की दुकानें दोपहर 12ः00 बजे तक खुली रहेंगी तथा रविवार को केवल मेडिकल स्टोर एवं पेट्रोल पम्प खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।
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