उत्तराखंड में उपद्रवियों पर नकेल, क्षति वसूली विधेयक को मंज़ूरी,राज्यपाल की मिली मंजूरी।
उत्तराखंड- उत्तराखंड में दंगा-फसाद करने वाले उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है।

गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश सरकार ने अध्यादेश के तौर पर लागू इस कानून के लिए विधेयक पेश किया था। विधायी ने राज्यपाल की मंजूरी के लिए विधेयक को राजभवन भेजा था। इस कानून के तहत हड़ताल, दंगों, बंद और आंदोलनों में सरकारी के साथ-साथ निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी।
इसके संबंध में एक दावा अभिकरण का गठन किया जाएगा। इसमें कोई भी व्यक्ति और सरकारी संपत्तियों का प्राधिकारी इस दावा अभिकरण में अपना दावा पेश कर सकेगा। इस दावे का निपटारा भी निश्चित समय अवधि में होगा, ताकि जल्द से जल्द नुकसान की भरपाई नुकसान करने वाले से हो सके। यदि किसी आंदोलन, बंद आदि में संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है तो इसकी भरपाई संबंधित बंद या आंदोलन का आह्वान करने वाले नेता से की जाएगी। क्षतिग्रस्त संपत्ति की भरपाई के अलावा आठ लाख तक का जुर्माना और दंगा नियंत्रण पर सरकारी अमले का खर्चा भी भरेगा।


अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



हल्द्वानी में व्यापारियों के बीच पहुंचे CM धामी, समस्याएं सुनीं और कह दिया- ‘आप व्यापार बढ़ाइए, सरकार साथ खड़ी है’
हल्द्वानी :डिजिटल मीडिया संस्थानों की विज्ञापन दरों में बढ़ोतरी की मांग, मुख्यमंत्री धामी को सौंपा ज्ञापन
उत्तराखंड: कोटद्वार की इन बेटियों ने राष्ट्रीय हॉकी में बनाई पहचान, खेल दिवस पर हुआ सम्मान
उत्तराखंड में फिर आफत की बारिश! 31 अगस्त-1 सितंबर को ऑरेंज अलर्ट, इन जिलों में सबसे बड़ा खतरा
उत्तराखंड में यहां जिला जज की फोटो से बनाया फर्जी WhatsApp अकाउंट, लोगों से मांगे पैसे
CM धामी का बड़ा तोहफा! उत्तराखंड में शुरू हुई पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जानें क्या-क्या मिलेगा
रुद्रपुर में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुफ्ती मुजीब गिरफ्तार
उत्तराखंड:(दुखद) सुबह बंधवाई राखी, रक्षा का दिया वचन, शाम को दुनिया से अलविदा
देहरादून :(बड़ी खबर) इस भर्ती परीक्षा की आई बड़ी Update 
