उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनों के सम्बन्ध में
कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 01.06.2026 (छायाप्रति संलग्न), जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 24.04.2026 को सम्पन्न बैठक में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / प्रवक्ता / सहायक अध्यापक (एल०टी०) के स्थानान्तरण के संबंध में प्रेषित प्रस्ताव पर समिति द्वारा की गयी संस्तुति/निर्णय की प्रति उपलब्ध करायी गयी हैं, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2-उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि समिति द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में प्रेषित प्रस्तावों के संबंध में निम्नवत संस्तुति प्रदान की गयी है:-




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