HIGH CORT NAINITAL

नैनीताल- आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि निर्माण के मामले में हाईकोर्ट में हुई यह सुनवाई, जानिए बस एक क्लिक में

खबर शेयर करें -

नैनीताल- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वर्ष 2013 की आपदा में बही आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की इच्छा के बावजूद अभी तक समाधि को बनाया क्यों नहीं है ? खण्डपीठ ने समाधि निर्माण के लिए सरकार के हलफनामे पर भरोसा करते हुए एक वर्ष की अवधि प्रदान की है और किसी त्रुटि पर याचिकाकर्ता को न्यायालय से सम्मुख बात रखने को कहा है ।

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून -(बड़ी खबर) मतदान के दिन 19 अप्रैल को बाजार बंदी को लेकर आया आदेश

यह भी पढ़ें👉लालकुआं- गौलापार में प्रस्तावित पीएम आवास योजना को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री दुर्गापाल ने खोला मोर्चा

आज उच्च न्यायालय में वर्ष 2013 में केदारनाथ मंदिर के समीप बनी आदि गुरु शंकराचार्य की बह गई समाधि के पुनर्निर्माण को लेकर सुनवाई हुई । दिल्ली निवासी याचिकाकर्ता आचार्य अजय गौतम द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में दिए आदेशों की अवहेलना पर मुख्य न्यायाधीश आर.एस.चौहान और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खडीपीठ ने मामले को सुना । उच्च न्यायालय ने इससे पहले अक्टूबर 2018 को एक वर्ष में समाधि के पुनर्निर्माण का आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की थी । आज सुनवाई के बाद न्यायालय ने सरकार को उनके हलफनामे के अनुसार समाधि निर्माण के लिए एक वर्ष का समय दिया है ।

यह भी पढ़ें 👉  पंतनगर - पंतनगर यूनिवर्सिटी में दाखिले के आवेदन इस तारीख से
यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड - यहां पत्नी की हत्या कर पति ने कर ली आत्महत्या

यह भी पढ़ें👉 हल्द्वानी- वैक्सीनेशन कार्मिकों का प्रशिक्षण शुरू, इन बातों का ध्यान रखने के निर्देश

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें

Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments