नैनीताल : जिला पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट UPDATE

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  • हाईकोर्ट ने सरकार को जिपं चुनाव कार्यक्रम पेश करने के दिए निर्देश

नैनीताल। हाईकोर्ट ने निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की।

कोर्ट ने राज्य सरकार को 14 दिन के भीतर शपथपत्र पेश कर यह बताने के लिए कहा है कि जिला पंचायतों का चुनाव कराने का कार्यक्रम क्या है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

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ऊधमसिंह नगर के निवर्तमान जिला व्य पंचायत सदस्य सुमन सिंह और अन्य की ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तृ सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। नी राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2024 को व्य एक अधिसूचना जारी करते हुए चुनाव कहोने तक जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्षों को ही प्रशासक बनाने का

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शपथपत्र के माध्यम से हाईकोर्ट ने 15 दिन के भीतर जानकारी देने के लिए कहा निर्णय लिया था। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में वर्ष 2010 में सहमतिपत्र देकर कहा था कि प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासकों की तैनाती नहीं की जाएगी, जबकि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है।

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अब राज्य सरकार चुनाव कराने के बजाय निवर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर रही है, जो संविधान व पंचायतीराज अधिनियम के विरुद्ध है

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