हल्द्वानी। प्रदेश में लागू हुई समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत विवाह और लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण का जिम्मा निकायों और ग्राम पंचायतों के सुपुर्द कर दिया गया है। पहले इसकी व्यवस्था निबंधन कार्यालय में की गई थी।
बता दें कि राज्य में यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिल गई है। हालांकि इसके लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यही
नहीं 26 मई 2010 के बाद विवाह करने वालों को भी अब अनिवार्य रूप से शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हल्द्वानी निबंधक कार्यालय के रजिस्ट्रार महेश द्विवेदी ने बताया कि नगर क्षेत्र में संबंधित नगर निकाय और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी करेंगे।
नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ईश्वर सिंह रावत ने बताया कि यूसीसी के कार्यों के संपादन के लिए निगम में पांच टैक्स इंस्पेक्टरों को सब रजिस्ट्रार का कार्य सौंपा गया है। सब रजिस्ट्रार स्तर से ही यूसीसी के तहत कार्य होंगे।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



देहरादून :(बड़ी खबर) धामी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले
उत्तराखंड: यहां दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी कार, पांच लोगों की मौत
धामी सरकार का बड़ा तोहफा! उत्तराखंड के विकास कार्यों के लिए 1967 करोड़ की मंजूरी
कांवड़ यात्रा 2026: 2.19 करोड़ से अधिक शिवभक्त सकुशल लौटे, उत्तराखंड की व्यवस्थाओं की हो रही सराहना
नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य बने कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी की भी मिली जिम्मेदारी
उत्तराखंड : राज्य में कांग्रेस की टीम के साथ साथ 5 कमेटियों का भी ऐलान
हल्द्वानी नगर निगम बोर्ड बैठक में 15 अहम प्रस्ताव पास, कबाड़ की दुकानों पर रोक..
हल्द्वानी नगर निगम बोर्ड बैठक में 15 अहम प्रस्ताव पास, कबाड़ की दुकानों पर रोक
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) DM रयाल के निर्देश, हाईवे, जंगल और निकाय क्षेत्र में चलेगा व्यापक सफाई अभियान, लापरवाही पर विभागों की खैर नहीं 

