हल्द्वानी। प्रदेश में लागू हुई समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत विवाह और लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण का जिम्मा निकायों और ग्राम पंचायतों के सुपुर्द कर दिया गया है। पहले इसकी व्यवस्था निबंधन कार्यालय में की गई थी।
बता दें कि राज्य में यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिल गई है। हालांकि इसके लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यही
नहीं 26 मई 2010 के बाद विवाह करने वालों को भी अब अनिवार्य रूप से शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हल्द्वानी निबंधक कार्यालय के रजिस्ट्रार महेश द्विवेदी ने बताया कि नगर क्षेत्र में संबंधित नगर निकाय और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी करेंगे।
नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ईश्वर सिंह रावत ने बताया कि यूसीसी के कार्यों के संपादन के लिए निगम में पांच टैक्स इंस्पेक्टरों को सब रजिस्ट्रार का कार्य सौंपा गया है। सब रजिस्ट्रार स्तर से ही यूसीसी के तहत कार्य होंगे।

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड: चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने केंद्र से की ये बड़ी मांग
उत्तराखंड: पत्नी की याद में बुजुर्ग ने बनाया मंदिर, हर दिन करते हैं पूजा
उत्तराखंड में बिजली संकट गहराया, गर्मी के बीच केंद्र से मांगी मदद
उत्तराखंड: 77 करोड़ का बैंक घोटाला, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज
उत्तराखंड में बदलेगा मौसम, कल और परसों बारिश का अलर्ट
उत्तराखंड: ग्राम प्रधान इसराना ने 35 वर्ष कि उम्र मे हाईस्कूल में हासिल किए 78.8% अंक
उत्तराखंड: नैनीताल कलेक्ट्रेट में सनसनी, कार में मिला अधिवक्ता का खून से सना शव
हल्द्वानी : यहाँ दिखा तेंदुवा, दहशत
उत्तराखंड : सनसनी: खेत में मिला युवक का शव, सिर कुचलकर हत्या की आशंका
देहरादून :(बड़ी खबर) 8 जिलों में तूफान-बारिश का अलर्ट जारी 
