नैनीताल : जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने शनिवार को कैंप कार्यालय, हल्द्वानी में मासिक स्टाफ बैठक कर राजस्व एवं अभियोजन कार्यों की समीक्षा की।
जिलाधिकारी ने राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा करते हुए सभी उपजिलाधिकारियों, तहसीलदार मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए कि उनके न्यायालयों में लंबित राजस्व वादों का निस्तारण समय पर करें। इस हेतु नियमित न्यायालयों में बैठकर सुनवाई करें। साथ ही अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित वादों की भी समीक्षा करते हुए कहा कि सम्मन तामीली समय पर होने के साथ ही न्यायालयों में साक्ष्यों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ मजबूती से पैरवी रखी जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने विभिन्न राजस्व कार्यों की भी समीक्षा की व आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए।
राजस्व एवं विविध देयकों की वसूली के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अमीनों को वसूली का लक्ष्य दिया जाय, कम वसूली पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही संबंधित के खिलाफ की जाय। साथ ही बड़े बकायेदारों को लगातार नोटिस भेजने के साथ ही नियमानुसार उनके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाय।

जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग में लंबित विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण हेतु भी आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि विभाग में सेवा करने के पश्चात कार्मिक जब सेवानिवृत्त हो जाता है उसके अधिकांश देयक उसी समय उसे भुगतान कर दिए जाय। अनावश्यक किसी भी कार्मिक के देयक बेवजह न रोके जाय। इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व विभाग अंतर्गत विभिन्न पटलों में ओडिट आपत्तियों का समय पर निस्तारण हो।जिलाधिकारी ने लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान लंबित प्रकरणों जिसमें मानवाधिकार आयोग से संबंधित कुल 20 मामले, अनुसूचित जाति आयोग के 26 संदर्भ, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग व अनुसूचित जनजाति आयोग का 01-01 मामले जो लंबित है उनके त्वरित निस्तारण के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा जो भी प्रकरण कार्यालय में प्राप्त होते हैं उनका तत्काल निस्तारण किया जाय।
सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि आरटीआई के मामलों को प्राथमिकता के स्तर पर ही निश्चित समयावधि में निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त मामलों का निस्तारण शीघ्र कर लिया जाए। तथा शिकायत कर्ता से वार्ता भी करें कि उसकी समस्या का समाधान हुवा या नहीं। इसके साथ ही मजिस्ट्रियल जांच से संबंधित मामलों को शीघ्र निपटाने के भी निर्देश सभी उपजिलाधिकारियों को दिए।जिलाधिकारी ने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो सेवाएं दी जानी हैं वह समय से उपलब्ध कराई जाय।
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को जिले में अवैध शराब की बिक्री पर पूर्ण रोकथाम सहित सरकारी ठेके की दुकानों से ओवररेट शराब की रोकथाम हेतु कार्यवाही के निर्देश दिए।
बैठक में अपर जिला अधिकारी विवेक राय, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान पुलिस अधीक्षक (सिटी) प्रकाश चंद्र सहित समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।


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