देहरादून। नगर निकायों में स्वीकृत पदों के अलग भर्ती आउटसोर्स, संविदाकर्मी, दैनिक वेतन कर्मी हटाए जाएंगे। शहरी विकास विभाग ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। शासन ने एक सप्ताह में इसकी रिपोर्ट मांगी है। सचिव शहरी विकास नितेश झा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, शहरी विकास विभाग के 12 जून 2015 को पुनर्गठित ढांचे के स्वीकृत पदों से इतर किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं की जा सकती।
अगर किसी निकाय में स्वीकृत पदों से इतर शासन की अनुमति के बिना नियुक्ति की गई है तो यह अनियमित मानी जाएगी। इसे तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व के शासनादेश के मुताबिक, अगर कार्मिकों की नियुक्ति निकायों ने अपने स्तर पर करते हुए अनियमित वेतन जारी किया है तो उसकी वसूली संबंधित शहरी निकाय के नियंत्रक या संक्षम प्राधिकारी से की जाएगी।
सचिव शहरी विकास के मुताबिक, कार्मिक विभाग के 27 अप्रैल 2018 को जारी शासनादेश और शहरी विकास विभाग के आदेश के तहत निकायों में की गई अनियमित नियुक्तियां अवैध समझी जाएंगी। उन्होंने निदेशक शहरी विकास से सभी निकायों में इस पर कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण Update
हरिद्वार में जिला खनन अधिकारी पर कार्रवाई, काजिम रजा हटाए गए
हल्द्वानी : धर्म के नाम पर धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार
उत्तराखंड: एक पल में उजड़ गया परिवार, सड़क हादसे ने छीन लिया बच्चों का सहारा
देवभूमि को दहलाने की साजिश? बम धमकी के बाद हर जगह कड़ी सुरक्षा
उत्तराखंड के योगेश शर्मा ने 61 साल की उम्र में 38 साल पुरानी बाइक से फतह की दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा, शादी समारोह से लौटते वक्त झील में गिरी कार
धमकी भरे ईमेल से मचा बवाल, CM Pushkar Singh Dhami ने दिया बड़ा आदेश
उत्तराखंड : यहां मोबाइल चलाने से रोका तो किशोरी ने…..
हल्द्वानी : यहां शिक्षकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ 

