देहरादून। नगर निकायों में स्वीकृत पदों के अलग भर्ती आउटसोर्स, संविदाकर्मी, दैनिक वेतन कर्मी हटाए जाएंगे। शहरी विकास विभाग ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। शासन ने एक सप्ताह में इसकी रिपोर्ट मांगी है। सचिव शहरी विकास नितेश झा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, शहरी विकास विभाग के 12 जून 2015 को पुनर्गठित ढांचे के स्वीकृत पदों से इतर किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं की जा सकती।
अगर किसी निकाय में स्वीकृत पदों से इतर शासन की अनुमति के बिना नियुक्ति की गई है तो यह अनियमित मानी जाएगी। इसे तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व के शासनादेश के मुताबिक, अगर कार्मिकों की नियुक्ति निकायों ने अपने स्तर पर करते हुए अनियमित वेतन जारी किया है तो उसकी वसूली संबंधित शहरी निकाय के नियंत्रक या संक्षम प्राधिकारी से की जाएगी।
सचिव शहरी विकास के मुताबिक, कार्मिक विभाग के 27 अप्रैल 2018 को जारी शासनादेश और शहरी विकास विभाग के आदेश के तहत निकायों में की गई अनियमित नियुक्तियां अवैध समझी जाएंगी। उन्होंने निदेशक शहरी विकास से सभी निकायों में इस पर कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



देहरादून: खेल विभाग में कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों की निरंतरता बढ़ाने के निर्देश, आया आदेश
देहरादून :(बड़ी खबर) घर बनाना होगा महंगा, खनन रॉयल्टी बड़ी
उत्तराखंड: यहां दो निलंबित, दो अधिकारी हटाए गए
नैनीताल में धर्मांतरण मामले में बड़ी कार्रवाई, फरार आरोपी गिरफ्तार
नैनीताल: यहां घूमने आए हैं तो यह नंबर जरूर सेव कर लें, हर शिकायत पर कार्रवाई होगी
हल्द्वानी में वरिष्ठ नागरिक सम्मान एवं खेल समारोह में शामिल हुए सीएम धामी
उत्तराखंड: यहाँ पति ने कुल्हाड़ी से की पत्नी की हत्या
उत्तराखंड: सीएम धामी की पहल रंग लाई, केदारनाथ से 1000 किलो प्लास्टिक साफ
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) तेज रफ्तार का कहर: कार की टक्कर से ट्रैक्टर दो टुकड़ों में बटा
उत्तराखंड: हिंदू नाम की आड़ में रह रहा था बांग्लादेशी रहमान, पुलिस ने दबोचा 

