देहरादून- राज्य में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य के निजी और सरकारी स्कूलों के मुख्य द्वार पर आरटीई नियमों को बोर्ड में लगाने को कहा है आयोग के अध्यक्ष डॉ गीता खन्ना ने कहा है कि आर टी ई के बोर्ड में आरक्षित सीटों की कुल संख्या और दाखिला पाने वाले बच्चों की संख्या का भी जिक्र किया जाएगा।
यही नहीं आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि स्कूलों में पीटीए का गठन किया जाएगा और गठन के दौरान यह भी देखा जाएगा कि पीटीए में स्कूल प्रबंधन के रिश्तेदार तो शामिल नहीं है।
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