देहरादून- उत्तराखंड शासन से आज की बड़ी खबर है प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन ने आदेश जारी करते हुए कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर आदेश जारी किया है, जिसमें यह निर्देश दिया है कि ऐसी महिला कर्मचारी जो गर्भावस्था में हो और 58 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे कार्मिक जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं घर से ही कार्य करेंगे, इनको अब आवश्यक परिस्थिति में ही कार्यालय बुलाया जाएगा। इसके अलावा शासकीय कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थिति से कार्यालय अध्यक्ष द्वारा छूट दी जा सकती है।
साथ ही शासकीय हित की आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्मिक को कार्यालय बुलाया जा सकता है, इसके अलावा जो कर्मचारी विधानसभा सामान्य निर्वाचन की ड्यूटी पर लगाए गए हैं अथवा जो कार्मिक आवश्यक सेवाओं की निर्वहन की ड्यूटी में तैनात हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं रहेगा।



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