देहरादून- उत्तराखंड शासन से आज की बड़ी खबर है प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन ने आदेश जारी करते हुए कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर आदेश जारी किया है, जिसमें यह निर्देश दिया है कि ऐसी महिला कर्मचारी जो गर्भावस्था में हो और 58 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे कार्मिक जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं घर से ही कार्य करेंगे, इनको अब आवश्यक परिस्थिति में ही कार्यालय बुलाया जाएगा। इसके अलावा शासकीय कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थिति से कार्यालय अध्यक्ष द्वारा छूट दी जा सकती है।
साथ ही शासकीय हित की आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्मिक को कार्यालय बुलाया जा सकता है, इसके अलावा जो कर्मचारी विधानसभा सामान्य निर्वाचन की ड्यूटी पर लगाए गए हैं अथवा जो कार्मिक आवश्यक सेवाओं की निर्वहन की ड्यूटी में तैनात हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं रहेगा।


अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड: उपनल कर्मियों पर सुनवाई, कोर्ट में क्या चला पूरा मामला? जानिए
उत्तराखंड: यहाँ 90 लाख की हुई बड़ी चोरी, उद्योगपति का घर खंगाल गए चोर
उत्तराखंड: चारधाम यात्रा में खाने की शिकायत? तुरंत इस टोल फ्री नंबर पर करें कॉल
उत्तराखंड: सीएम धामी का निरीक्षण, बोले…काम चाहिए रिजल्ट के साथ, देरी नहीं चलेगी
उत्तराखंड: यहाँ ट्रक से भिड़ी कार, महिला की जान गई, सात लोग अस्पताल में भर्ती
उत्तराखंड: पहाड़ भी तपे, मैदान भी झुलसे उत्तराखंड में गर्मी का डबल अटैक
उत्तराखंड: कमर्शियल वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, ग्रीन कार्ड ऑनलाइन शुरू
उत्तराखंड: वन योजनाओं पर कड़ा रुख, मुख्य सचिव बोले…रिपोर्ट नहीं, रिजल्ट चाहिए
उत्तराखंड: हीट वेब को लेकर आए दिशा निर्देश
उत्तराखंड: कल खुलेंगे बाबा केदार के कपाट, सीएम धामी करेंगे पूजा-अर्चना 
