उत्तराखंड परिवहन विभाग में प्रशासनिक फेरबदल: चार ARTO के तबादले, परिवहन आयुक्त ने तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के दिए निर्देश

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उत्तराखंड परिवहन विभाग में प्रशासनिक फेरबदल: चार ARTO के तबादले, परिवहन आयुक्त ने तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के दिए निर्देश

देहरादून: उत्तराखंड परिवहन विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और गतिशील बनाने के उद्देश्य से शासन स्तर पर एक बड़ा फेरबदल किया गया है। परिवहन आयुक्त बृजेश कुमार संत ने विभाग के चार सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों (एआरटीओ) के कार्यक्षेत्र में विधिक बदलाव करते हुए तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के तहत सभी स्थानांतरित अधिकारियों को बिना किसी विधिक विलंब के अपने नए तैनाती स्थलों पर तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

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हल्द्वानी, देहरादून और उत्तरकाशी के एआरटीओ बदले, मुख्यालय से भी विधिक ट्रांसफर

परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक विधिक आदेश के अनुसार, अधिकारियों को निम्नलिखित नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं:

एलेन रैंक्सी: परिवहन मुख्यालय में तैनात सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एलेन रैंक्सी का विधिक स्थानांतरण करते हुए उन्हें एआरटीओ (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा) हल्द्वानी के महत्वपूर्ण पद पर भेजा गया है।

रत्नाकर सिंह: अब तक उत्तरकाशी में एआरटीओ (प्रशासन) के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे रत्नाकर सिंह को अब एआरटीओ (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा) देहरादून की बड़ी विधिक जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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पंकज श्रीवास्तव: देहरादून में एआरटीओ (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा) के पद पर कार्यरत पंकज श्रीवास्तव को प्रशासनिक फेरबदल के तहत एआरटीओ (प्रशासन) उत्तरकाशी के पद पर विधिक रूप से स्थानांतरित किया गया है।

आनंद कुमार जायसवाल: परिवहन मुख्यालय में तैनात आनंद कुमार जायसवाल को पहाड़ी क्षेत्र में व्यवस्थाएं संभालने के लिए एआरटीओ (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा) कर्णप्रयाग के पद पर नई विधिक तैनाती दी गई है।

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अविलंब नए तैनाती स्थल पर पहुंचने के विधिक आदेश
परिवहन आयुक्त बृजेश कुमार संत ने आदेश में स्पष्ट विधिक रुख अपनाते हुए सभी चारों स्थानांतरित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने वर्तमान दायित्वों से विमुक्त होकर अविलंब नए तैनाती स्थलों पर पहुंचें और वहां का विधिक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। विभाग के उच्च सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन और सड़क सुरक्षा से जुड़े अभियानों में तेजी लाने और क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह विधिक कदम उठाया गया है।

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