देहरादून- मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु पर फैसला लिया गया खासकर राज्य में जाने को लेकर अभिभावकों की नजर इस कैबिनेट बैठक पर थी जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है पहले चरण में दसवीं और बारहवीं की कक्षाओं में पढ़ाई करने को लेकर कैबिनेट ने निर्णय लिया है राज्य में अब एक नवंबर से दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई शुरू होगी इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण निर्णय भी सरकार द्वारा लिए गए हैं।
उत्तराखंड- मारा गया आदमखोर, दो मासूमो को निवाला बना कर इस शिकारी की गोली का बना निशाना
देहरादून- कैबिनेट के सामने 18 प्रस्ताव आये , 17 प्रस्ताव को मिली मंजूरी
1 प्रस्ताव पर कमेटी बनाई गई
राज्य में स्कूल खोले जाने को लेकर कैबिनेट की लगी मुहर
पहले चरण में दसवीं व बारहवीं की कक्षाओं मे पढ़ाई होगी शुरू
कैबिनेट ने लगाई मोहर अब 1 नवंबर से खुलेंगे राज्य के तमाम स्कूल
हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 संशोधन प्रस्ताव पर लगी मुहर
अटल बिहारी वाजपेई हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया नाम
आबकारी विभाग में मदिरा की बिक्री के लिए ट्रेक एंड ट्रेस प्रणाली होगी शुरू
उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन
उत्तराखंड पुलिस आर मोहरीर संशोधन नियमावली संशोधन 2020 में संशोधन
उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा चयन नियमावली में संशोधन
कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए एक साल तक सभी की सैलरी से एक एक दिन का वेतन काटा जाएगा
सीएम, मंत्री, विधायक, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को छोड़, बाकी कर्मचारियों की अब नही की जाएगी कटौती
राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयो को अनुदान दिए जाने को लेकर कैबिनेट में की गई चर्चा
जिस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी
उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ चयन आयोग नियमावली में संशोधन
राजकीय महाविद्यालय में छात्र निधि का समुचित उपयोग और प्रबंधन के लिए बनाई गयी नियमावली
पीरुल नीति के तहत, पीरुल इकट्ठा करने पर पहले एक रुपए प्रति किलो का दाम तय था जिसे बढ़ाकर अब 2 रुपये किया गया
वर्ग 4 भूमि और वर्ग 3 की भूमि को लेकर साल 2016 में कमेटी बनी थी। जिसके बाद फिर कुछ कमेटी बनाई गई थी लिहाजा अब उसका निर्णय लिया गया है कि वर्ग 3 की भूमि को 132 धारा के तहत ना हीं रेगुलाइज किया जाएगा, ना ही मालिकाना हक दिया जाएगा
1983 और उससे पहले से कब्जे धारी को 2004 के तहत पड़ने वाले सर्किल रेट का मात्र 5% देना होगा।
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