उत्तराखंड में नए आपराधिक कानूनों पर बड़ा अपडेट, अधिकारियों को सख्त आदेश

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देहरादून। उत्तराखंड में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सचिव गृह शैलेश बगोली ने की। इस दौरान पुलिस, कारागार, न्यायपालिका, अभियोजन और फॉरेंसिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में राज्य में नए आपराधिक कानूनों को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से लागू करने पर विस्तार से चर्चा की गई।

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अगस्त 2026 तक पूरा करने के निर्देश

सचिव गृह ने निर्देश दिए कि अगस्त 2026 के अंत तक पूरे राज्य में नए आपराधिक कानूनों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि थाना स्तर पर कार्यप्रणाली को और मजबूत किया जाए तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।

ई-एफआईआर और नागरिक केंद्रित पुलिसिंग पर जोर

बैठक में नागरिक केंद्रित पुलिसिंग को बढ़ावा देने और ई-एफआईआर प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही 60 और 90 दिनों की निर्धारित समय सीमा में एफआईआर की जांच और निस्तारण में सुधार करने पर भी जोर दिया गया।

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डिजिटल सिस्टम और जेल सुधार

अधिकारियों को सभी ऑनलाइन सिस्टम को एकीकृत कर “एक डेटा, एक प्रविष्टि” सिद्धांत लागू करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जेलों में बंदियों की कोर्ट पेशी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया।

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सख्त अनुपालन के निर्देश

सचिव गृह ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे दिए गए सभी आदेशों का समयबद्ध और सख्ती से पालन सुनिश्चित करें…ताकि नए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन तेजी से हो सके।

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