गोपेश्वर। नाबालिग लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करने और उन्हें अश्लील वीडियो दिखाने के आरोपी आदिल को विशेष सत्र न्यायाधीश बिंध्याचल सिंह ने एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मामला तीन साल पहले का है। 11 मार्च 2022 को एक महिला ने कर्णप्रयाग कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि कर्णप्रयाग में आदिल नाम का व्यक्ति नाबालिग लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करता है। जब वह ट्यूशन से लौटती हैं तो उन्हें गंदे इशारे करताहै और अश्लील वीडियो दिखाता है। इससे लड़कियां डरी रहती हैं और उन्हें खतरा भी बना रहता है। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच के बाद आरोपपत्र न्यायालय में 2 जमा किया।
मामले की सुनवाई विशेष सत्र घि न्यायाधीश चमोली बिंध्याचल सिंह श की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 10 गवाह पेश किए गए जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी आदिल को दोषी पाते हुए एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड : धर्म नगरी में दो साधुओं के हत्यारे पकड़े गए, ये था हत्या का कारण
उत्तराखंड : यहां अचानक गोलियों की आवाज से दहशत, युवक की मौत, महिला घायल
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) यहां दर्दनाक हादसा, टंकी की शटरिंग खोलने के दौरान माँ और दो बेटों की मौत
सीएम धामी सरकार का बड़ा फैसला, पत्रकारों और उनके परिवारों को मिलेगी आर्थिक मदद
जापान में नौकरी का सुनहरा मौका! उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुलेंगे नए रास्ते
हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर के तहत चार प्रमुख विकास परियोजनाएं प्रस्तावित
कांवड़ यात्रा में इस बार नहीं होगी कोई चूक! सीएम धामी ने दिए कड़े निर्देश
आम महोत्सव में सीएम धामी ने किए कई बड़े ऐलान, किसानों को मिलेगा 80% तक सब्सिडी का लाभ
उत्तराखंड की तीन बेटियों ने विदेश में कर दिखाया कमाल, सीएम धामी ने किया सम्मानित
हल्द्वानी : तकनीक आधारित पुलिसिंग में कुमाऊं रेंज की बड़ी छलांग 