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उत्तराखंडः (बड़ी खबर)-सफाई कर्मियों को हाईकोर्ट के सख्त निर्देश, काम पर नहीं लौटे तो होगी कार्यवाही

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Nainital News: विगत कई दिनों हल्द्वानी में सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही है। इससे पहले मंगलवार को सफाई कर्मियों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। लेकिन सफाई कर्मियों की हड़ताल को देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने कर्मचाािरयों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है, दस मिनट में काम पर लौटो, नहीं तो कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट के इस कड़े रुख के बाद अब हड़ताल खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं।

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बता दें कि सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की हल्द्वानी निवासी दिनेश चंदोला की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा है कि पिछले छह दिनों से हल्द्वानी में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। जिससे शहर कूड़े से पट गया है। शहर में डेंगू पहले से फैला हुआ है। ऐसे में सफाई न होने से जगह-जगह बिखरे कूड़े के कारण संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ गया है। कूड़े कचरे को जानवर खा रहे हैं।

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इससे पहले हाईकोर्ट में मामला पहुंचने पर कोर्ट सख्त हो गया और एसएसपी को जब्त गाड़ियां छुड़ाने और इसमें अड़ंगा डालने वालों पर मुकदमा दर्ज करने के निेर्देश दिए थे। जिसके बाद सफाई कर्मियों ने नगर निगम को कूड़ा गाड़ी की चाबियां सौंप दी थीं। मगर कर्मचारियों के काम पर न लौटने से सफाई व्यवस्था पटरी पर नहीं आ सकी है।

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