उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-168/XXXVI(3)/2023/10(01)/2023 दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा उत्तराखड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 समय-समय पर यथा संशोधित प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।
जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग ‘समूह-ग’) सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) परीक्षा-2024 के सापेक्ष जारी विज्ञापन संख्याः A-3/S-1/DR (L.I.C)/2024, 18 अक्टूबर, 2024 के क्रम में ऑनलाइन आवेदन किया गया है, उन्हें इस विज्ञापन के सापेक्ष पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नगत पदों के सापेक्ष पूर्व में किये गये आवेदन (कला विषय को छोडकर) मान्य होंगे।
उक्त के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन कर चुके है, परन्तु नवीन विज्ञापन के सापेक्ष पुनः आवेदन करना चाहते है; वे अपना पूर्व में किया गया ऑनलाइन आवेदन निरस्त (Cancel) कर नवीन आवेदन कर सकते है, किन्तु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा अर्थात् अभ्यर्थी को नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्र के सापेक्ष पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों हेतु आयु गणना की निश्चायक।


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