सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) हल्द्वानी द्वारा पत्र संख्या-2784/सा०प्रशा०/ दो-2/2026 दिनांक 02 सितम्बर, 2026 के माध्यम से प्रेषित आख्या के अनुसार श्री महेन्द्र सिंह नेगी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना दिनांक 01-09-2026 को कार्यालय में शस्त्र लाया गया तथा सांय 3:40 बजे कार्यालय के कर पंजीयन अनुभाग के बाहर शस्त्र से फायर किया गया, जिससे कार्यालय में उपस्थित कार्मिकों एवं जनसामन्य में भय उत्पन्न हुआ एवं राजकीय कार्य भी बाधित हुआ हैं। उक्त कृत्य उत्तराखण्ड कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) एवं (2) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।
2-अपचारी कार्मिक श्री महेन्द्र सिंह नेगी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के विरूद्ध अभिकथन गम्भीर है और उनके स्थापित होने की दशा में दीर्घ शास्ति दी जा सकती है। अतः अनुशासन एवं अपील नियमावली के नियम 4 (1) के आलोक में श्री महेन्द्र सिंह नेगी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन अवधि में श्री महेन्द्र सिंह नेगी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, उधमसिंह नगर में सम्बद्ध किया जाता है।

3-निलम्बन अवधि में श्री महेन्द्र सिंह नेगी को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश के बराबर होगा एवं धनराशि पर देय महंगाई भत्ता भी देय होगा। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन काल में इस शर्त पर देय होंगे कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा मदों में वास्तव में व्यय किया जा रहा हो जिसके लिए ऐसे प्रतिकर अनुमन्य है।
4-उपरोक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जब श्री महेन्द्र सिंह नेगी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वह किसी अन्य सेवा योजना, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।


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