रुद्रपुर- उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद अंतर्गत पुलिस ने यहां रुद्रपुर में होटल एनकेए में मसाज सेंटर के नाम पर देह व्यापार का भंडाफोड़ कर होटल स्वामी और महिला को गिरफ्तार किया है। होटल के कमरों में यह गंदा खेल खेला जा रहा था ,इसमें होटल का मालिक भी शामिल था, जो व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहक तलाशता था। पुलिस ने महिला समेत दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।
एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की प्रभारी निरीक्षक बसंती आर्य को सूचना मिली की ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एन.के.ए. होटल एंड मसाज सेंटर के मालिक द्वारा होटल में गरीब और सीधी सादी युवतियों को बुलाकर होटल में काफी समय से अनैतिक धंधा कराया जा रहा है और युवतियों की फोटो को व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों को भेज कर युवतियों के दाम लगाए जा रहे हैं। जहां पर आए दिन सिडकुल में कार्य करने वाले मजदूरों युवाओं की भीड़ लगी रहती है, जिससे इलाके का माहौल काफी खराब हो रहा है। होटल मालिक द्वारा एक युवती जो बाहरी राज्य की रहने वाली है को अपने होटल में रखा है, जो दिन रात होटल में ग्राहकों को बुलाकर अनैतिक कार्य कर रही है।
सूचना पर निरीक्षक बसन्ती आर्य ने तत्काल कार्रवाई करते हुए टीम के साथ उक्त होटल में छापामारी की तो होटल में होटल मालिक नितई सरकार पुत्र सुधीर सरकार निवासी कौशल गंज तहसील बिलासपुर थाना बिलासपुर जिला रामपुर और युवती लक्ष्मी उर्फ काजल पुत्री पवित्र दास निवासी पूर्वा पानीखाया जनका खजूरी , पुरवा मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल को अनैतिक कार्य करते मौके पर पकड़ा गया । जिनके मोबाइल चेक करने पर व्हाट्सएप के माध्यम से कई मोबाइल नंबरों पर कई युवतियों की फोटो भेज कर युवतियों के दाम लगाये जाने पाए गए। पकड़ी गई युवती द्वारा अपने मोबाईल से वॉट्सएप से अपनी स्वयं की, और अन्य कई युवतियों की फोटो को कई ग्राहकों को भेजकर पैसों की मांग करना पाया गया। पूछताछ पर युवती द्वारा बताया गया कि वह वेस्ट बंगाल की रहने वाली है और यहां काफ़ी समय से होटल मालिक के साथ मिलकर अधिक पैसा कमाने के लालच में यह अनैतिक कार्य करती है।
अनैतिक कार्य का आधा आधा हिस्सा दोनों बांट लेते हैं और लोगों को शक न हो इसलिए होटल के ढाबे में काम करने का बहाना बनाकर दिन रात होटल में रहकर अनैतिक कार्य करती है।मौके से काफी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। अनैतिक कार्य करते पाए जाने पर होटल मालिक व युवती के विरुद्ध अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत थाना ट्रांजिट कैंप में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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