नैनीताल: नैनीताल आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अब पहले से अधिक शांत और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलेगा। जिला प्रशासन ने 1 अगस्त 2026 से तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक पूरे मॉल रोड क्षेत्र को नो हॉर्न ज़ोन’ घोषित कर दिया है। इस क्षेत्र में किसी भी वाहन द्वारा हॉर्न बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने उत्तराखंड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम-187 के तहत यह आदेश जारी किया है। यह निर्णय उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है…ताकि नैनीताल की यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और पर्यटक-अनुकूल बनाया जा सके।
प्रशासन के अनुसार, नैनीताल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। मॉल रोड पर अनावश्यक हॉर्न बजाने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है…जिससे पर्यटकों के अनुभव और स्थानीय लोगों की शांति प्रभावित होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि नगर के पहले से अधिसूचित सभी हॉर्न प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी पहले की तरह यह नियम लागू रहेगा। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि वे मॉल रोड क्षेत्र में हॉर्न का प्रयोग न करें और नैनीताल की प्राकृतिक सुंदरता तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहयोग दें।
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि 1 अगस्त 2026 से आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ उत्तराखंड मोटरयान नियमावली और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी

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