22 सितंबर को वोटिंग, अब तक रिजल्ट नहीं… हाईकोर्ट के आदेश से खुला मतगणना का रास्ता

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नैनीताल: किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिका चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को दोनों नगर पालिकाओं में हुए चुनाव की मतगणना तीन हफ्ते के भीतर कराने के निर्देश दिए हैं।मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की।

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में मतगणना कराने के लिए समय मांगा गया था।कानून व्यवस्था का दिया गया हवालासरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 22 सितंबर को मतदान के दौरान कुछ बूथों पर विवाद और हंगामे की स्थिति बनी थी ऐसे में मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है।

सरकार ने पहले दो सप्ताह का समय मांगा था…लेकिन हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर मतगणना कराने का आदेश दिया।22 सितंबर को हुआ था मतदानकिच्छा और सिरौली कलां नगर पालिका के लिए 22 सितंबर को मतदान कराया गया था। मतदान के बाद मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया…लेकिन मतगणना नहीं कराई गई।

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इसी मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में चुनाव परिणाम जल्द घोषित करने की मांग की गई थी।मतदान के बाद हुआ था विवादमतदान खत्म होने के बाद स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ और बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के समर्थक आमने-सामने आ गए थे।स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया था। विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस की भी बात सामने आई थी पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दोनों नेताओं को हिरासत में लिया था।अब जल्द आएगा चुनाव परिणामहाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिका चुनाव के परिणाम का रास्ता साफ हो गया है अब तीन सप्ताह के भीतर मतगणना कराकर चुनाव परिणाम घोषित करना होगा।

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