high cort uttarakhand

नैनीताल- यहां अवैध खनन के मामले में हाईकोर्ट ने खनन स्वामी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को किया नोटिस जारी

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

नैनीताल- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने लक्सर में गंगा नदी स्थित पंचेश्वर मंदिर घाट में अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खनन स्वामी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति नारायण सिंह धनिक की खंडपीठ ने आज मामले में सुनवाई की ।

उत्तराखंड की बेटी अब यहां करेंगी फ़िल्म मेकिंग, इस फ़िल्म का कर रही प्रोडक्शन

ADVERTISEMENTS

मामले के अनुसार लक्सर निवासी मोहलाड़ सिंह ने जनहित याचिका दायर कर उच्च न्यायालय से कहा कि हरिद्वार जिले की लक्सर तहसील के बाड़ गंगा में अवैध खनन किया जा रहा है। खनन के लिए पेड़ों का कटान भी किया गया है और गंगा नदी के तट को खनन के उपयोग में लाई गई भारी मशीनो से पर्यावरण को हानि पहुँचाई जा रही है लिहाज इसपर रोक लगाई जाए। खंडपीठ ने आज खनन स्वामी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है । मामले की अगली सुनवाई के लिए न्यायालय ने चार सप्ताह बाद की तिथि तय की है।

यह भी पढ़ें 👉  कोटद्वार में 'मोहम्मद' दीपक गिरफ्तार, व्यापारी की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई, जानिए पूरा मामला
यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: कुमाऊं में सफर होगा आसान, जसपुर-टनकपुर बस सेवा और जिप्सी संचालन को मिली मंजूरी

नैनीताल- DM बंसल के निर्देश पर शहर के विकासकार्यो में गुणवत्ता की हुई जांच, ये हुआ जांच में

ADVERTISEMENTS
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें