नैनीताल: 73 वर्षीय उस्मान ठेकेदार से जुड़े रेप केस की जांच में लापरवाही बरतने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने मामले की जांच अधिकारी पर 10,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही आदेश दिया है कि 13 नवंबर तक जांच अधिकारी सभी जरूरी दस्तावेज कोर्ट में पेश करें।
दरअसल, कोर्ट ने यह कार्रवाई इसलिए की क्योंकि जांच अधिकारी बार-बार समय मांग रही थीं और अब तक पूरी रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई थी।
यह मामला 30 अप्रैल को सामने आया था…जब नैनीताल में एक नाबालिग से रेप का आरोप उस्मान ठेकेदार पर लगा था। मामले के बाद शहर में भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे और कई जगह तोड़फोड़ भी हुई थी। पुलिस ने आरोपी उस्मान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
बाद में उस्मान ने निचली अदालत में जमानत के लिए याचिका दी थी…जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अब आरोपी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
कोर्ट ने साफ कहा कि जांच में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारी को निर्धारित समय में रिपोर्ट सौंपनी होगी।

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