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नैनीताल- हाईकोर्ट ने कुम्भ मेले को लेकर दिए यह निर्देश, ये चीजें जरूरी

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नैनीताल- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कुम्भ मेले की निरीक्षण रिपोर्ट देखने के बाद स्वास्थ्य सचिव और मेलाधिकारी को जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही करने को कहा। जांच टीम कुछ बिंदुओं पर संतुष्ट दिखी तो कुछ पर नाराज । न्यायालय ने कहा कि कुंम्भ दर्शन के लिए नैगेटिव आर.टी. पी.सी.आर.रिपोर्ट जरूरी । याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिव भट्ट ने बताया कि हरकी पौड़ी के मेलाघाट स्थित सौचालय क्षतिग्रस्त हालात में हैं, सीवर लाइन बाहर बह रही है। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने शौचालयों के निर्माण साथ कुम्भ मेले में आने वाले भक्तों और यात्रियों के लिए नैगेटिव आर.टी. पी.सी.आर.रिपोर्ट जरूरी रहेगी ।

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इसके अलावा अध्वक्ताओं की राय पर न्यायालय ने कोविड की दवा(वैक्सीन)लेने वालों को सर्टिफिकेट के साथ जाने की अनुमति दे दी है । न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा है कि जांच रिपोर्ट को मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और मेलाधिकारी को भेजें, साथ ही न्यायालय ने निवेदन किया है कि मेलाधिकारी की टीम में महिला अधिकारी को रखा जाना चाहिए जो महिला सौचालय, चेंजिंग रूम और घाट का निरीक्षण कर सके। न्यायालय ने मुख्य सचिव, स्वाथ्य सचिव और मेलाधिकारी को 3 दिन तक निरीक्षण करने के निर्देश दिए है। न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार की एस.ओ.पी.को स्वीकृति देते हुए मुख्यमंत्री की घोषणा को गलत बताया है।

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