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नैनीताल: (बड़ी खबर)- हाई कोर्ट ने निरस्त की याचिका, लालकुआं में रेलवे भूमि से अवैध कब्जा हटाने के आदेश

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Nainital News:रेलवे भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। नैनीताल हाई कोर्ट ने लालकुआं के नगीना में रेलवे की भूमि पर करीब चार हजार लोगों के अवैध कब्जा किए जाने के मामले पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने कब्जा धारियों की याचिका को निरस्त करते हुए अवैध कब्जा हटाने के आदेश रेलवे को दिये है। कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने का रास्ता साफ हो गया है।

बता दें कि लालकुआं नगीना निवासी आंचल कुमार व चार अन्य ने याचिका दायर कर कहा कि रेलवे ने तीन मई को अवैध कब्जा हटाने के नोटिस दिया है। जिसकी अंतिम तिथि 18 मई है, ऐसे में उन्होंने राके जाने की मांग की। सुनवाई के दौरान रेलवे के अधिवक्ता राजीव शर्मा ने कोर्ट को अवगत कराया कि 2018 में इस भूमि का राज्य सरकार व रेलवे ने एक साथ जांच शुरू की थी। उस वक्त 84 अवैध अतिक्रमण पाए गए, इसके बाद रेलवे ने कई बार जांच की।

वर्तमान में करीब चार हजार लोगों टीनशेड बनाकर रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। इनको हटाने के लिए रेलवे ने 10 दिन का समय दिया है। साथ ही रेलवे की ओर से कहा गया कि अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन से पुलिस फोर्स उपलब्ध कराने का पत्र दिया लेकिन जिला प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है।


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