- मंगल पड़ाव से सड़क चौड़ीकरण को लेकर पांच व्यापारियों ने याचिका ली वापस, हाईकोर्ट ने 1 महीने में स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश
हल्द्वानी : हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर उच्च न्यायालय में व्यापारियों द्वारा दायर की गई याचिकाओं में पांच व्यापारियों ने अपनी याचिकाएं वापस ली हैं जिसमें हाई कोर्ट द्वारा याचिकाओं को वापस करते हुए प्रत्येक याचिका करता को स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए एक महीने का समय दिया गया है।
हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद और वापसी आवेदन तथा श्री खेरा, उप महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बयान को ध्यान में रखते हुए, इन सभी याचिकाओं में संबंधित वापसी आवेदन (आईए संख्या 2/2024) स्वीकृत किए जाते हैं और याचिकाओं का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रशासन सड़क चौड़ीकरण के कार्य को उन अन्य स्थानों को छोड़कर जारी रखे जहाँ का मामला इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, और प्रत्येक याचिकाकर्ता को उस हिस्से को हटाने के लिए एक महीने का समय दिया जाता है जिसे प्रशासन द्वारा चिह्नित किया गया है।

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