हल्द्वानी : (बड़ी खबर) AUTO चालकों को सत्यापन का मौका, इन तीन दिनों में होगा सत्यापन

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वाहन स्वामियों/चालकों के सत्यापन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल के पत्र संख्या 1230/15-ए.जे.ए./2024 दिनॉक 18 सितम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान किये जाने के लिए बालिकाओं से विस्तृत संवाद / कार्यशाला एवं जागरूक अभियान चलाया गया। विभागीय टीमों द्वारा विभिन्न विद्यालयों में किये गये संवाद / जागरूकता के दौरान बालिकाओं द्वारा अवगत कराये गये बिन्दुओं के कम में ऑटो/थी-व्हीलर प्रकार के वाहनों के संचालन के सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित करते हुए समस्त ऑटो/श्री-व्हीलर वाहनों / वाहन चालकों के सत्यापन किये जाने हेतु समिति गठित की गयी थी।

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उक्त गठित समिति की बैठक दिनॉक 24.09.2024 को अपराह्न 03:00 बजे नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम के सभागार में आहूत की गयी थी, जिसमें समिति सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श कर दिनाँक 07.10.2024 से टैम्पों / ऑटो/ई-रिक्शा चालकों के सत्यापन किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

उक्त के कम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 3820/सा०प्रशा०/ दो-2/2024 दिनाँक 01.10.2024, पत्र संख्या 3966/सा०प्रशा०/दो-2/2024 दिनाँक 11.10.2024, पत्र संख्या 4151/सा०प्रशा०/ दो-2/2024 दिनाँक 22.10.2024 एवं पत्र संख्या 4295/सा०प्रशा०/ दो-2/2024 दिनाँक 26.10.2024 के माध्यम से आपको विभिन्न मार्गो पर संचालित ऑटो के वाहन स्वामियों / चालकों को सत्यापन हेतु एम०बी० इण्टर कालेज मैदान के सामने अवस्थित अवस्थित मैदान में प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। सत्यापन अभिलेखों का निरीक्षण करने पर पाया गया कि मार्ग पर संचालित ऑटो/टैम्पों के वाहन स्वामी / चालक का शत-प्रतिशत सत्यापन नहीं हुआ है।

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अतः उक्त के दृष्टिगत आपको अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि आप दिनाँक 11.11.2024 से 13.11.2024 तक अवशेष बचे आटो/टैम्पों के वाहन स्वामी / चालकों के सत्यापन हेतु वाहन के सम्पूर्ण वैध प्रपत्रों एवं मय वाहन सहित एम०बी०इण्टर कालेज मैदान के सामने अवस्थित अवस्थित मैदान में प्रस्तुत होने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें। यदि समयावधि के भीतर किसी वाहन का सत्यापन कार्य नहीं कराया जाता है उक्त का उत्तरदायित्व सम्बन्धित वाहन स्वामी / चालक का होगा। उक्त समयावधि के पश्चात् वाहन के विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही अमल में-त्ययी जायेंगी।

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