- स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में उल्लेखित प्राविधानों से इतर स्थानान्तरण करने विषयक
कृपया पत्र के साथ संलग्न उद्योग निदेशालय, देहरादून के पत्र संख्या 800 सी दिनांक 07-06-2024 को सन्दर्भित करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण किये गये है। महोदय संलग्न आदेश में जिन कार्मिकों के स्थानान्तरण किये गये है उनमें ” 55 वर्ष से अधिक के कार्मिकों एवं संगठन के पदधारक अध्यक्ष / सचिव (जिनके द्वारा स्थानान्तरण हेतु अनुरोध नहीं किया गया)” के स्थानान्तरण किये गये है। यह संज्ञान में लाना है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश में कई कार्मिक ऐसे है जिनकी आगामी 02 से 03 माह में पदोन्नति होनी है तथा पदोन्नति के फलस्वरूप कई कार्मिकों को पुनः स्थानान्तरण का सामना करना पड़ेगा। इससे एक तरफ तो जनहित के कार्य प्रभावित होंगें दूसरा कार्मिकों को बिना वजह परेशानी का सामना करना पड़ेगा एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के रूप में सरकार पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ेगा। महोदय पूर्व में संगठन द्वारा अपने पत्र 68 संख्या दिनांक 01-06-2024 में उक्त का उल्लेख करते हुए संगठन को वार्ता हेतु समय उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। महोदय चूंकि विभाग के संयुक्त निदेशक उद्योग श्री मृत्युंजय सिंह द्वारा शासनादेशों के प्राविधानों को कर्मचारियों
के विपरीत ढालते हुए अपने विवेकानुसार लागू किया जाना, संगठन के कार्मिक हितों में दिये गये सुझावों पर विचार न करते हुए, कार्मिको को अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के लाभ से वंचित रखते हुए, बीमार कार्मिकों के प्रत्यावेदनों पर उनके विपरीत निर्णय लेते हुए, स्थानान्तरणों में किसी पड़ने संगठन वाले प्रभाव को नजरअंदाज करते हुए यह स्थानान्तरण आदेश लागू किये गये है, इसका घोर विरोध करता है।
प्रकार की पारदर्शिता न अपनाते हुए एवं स्थानान्तरण के कारण कर्मचारियों एवं जनहित के कार्यों पर अतः संगठन का महोदय से विनम्र निवेदन है कि किसी भी कर्मचारी के कार्यमुक्त होने से पूर्व उक्त अधिकारी एवं गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा लिये गये निर्णयों पर शीघ्र जांच के आदेश पारित करने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में संगठन को आन्दोलनान्तक कार्यवाही अमल में लाने पर विवश होना पडेगा या माननीय उच्च न्यायालय में उक्त के विरूद्ध याचिका दायर करने पर विचार किया जायेगा।






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