वनाधिकार अधिनियम के तहत बिंदुखत्ता के सामूहिक राजस्व गांव के दावे की अधिसूचना जारी करने की मांग
लालकुआं। वनाधिकार अधिनियम (एफआरए) 2006 के तहत बिंदुखत्तावासियों के सामूहिक राजस्व गांव दावे की अधिसूचना जारी कराने की मांग को लेकर वन अधिकार समिति की बैठकें लगातार जारी हैं। अब 19 दिसंबर 2025 को तहसील परिसर में एक दिवसीय ‘चाय पर चर्चा’ कार्यक्रम आयोजित कर ज्ञापन सौंपा जाएगा।
पूर्वी राजीव नगर में आयोजित ‘चाय पर चर्चा’ कार्यक्रमों में वक्ताओं ने प्रशासन पर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
लालकुआं विधायक डॉ. मोहन सिंह बिष्ट पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए उनके बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने गोठ-खत्तों के लिए नई पॉलिसी का जिक्र किया था। वक्ताओं ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम एक सरल एवं स्पष्ट कानून है, लेकिन शासन-प्रशासन इसे दरकिनार कर जटिल प्रक्रिया की ओर ले जा रहा है, जो मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच सकता है।
वन अधिकार समिति के अध्यक्ष अर्जुन नाथ गोस्वामी ने कहा कि ये बैठकें सरकार को अधिसूचना जारी करने का संदेश देने के लिए आयोजित की जा रही हैं। सचिव भुवन चंद भट्ट ने उत्तराखंड सरकार पर जनजातीय मंत्रालय के कानून को लागू न करने का आरोप लगाया। संरक्षक बसंत पांडे ने बताया कि 2026 में बिंदुखत्ता में राष्ट्रीय स्तर की एफआरए कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।
वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते अधिसूचना जारी नहीं हुई तो बिंदुखत्तावासी सड़कों पर उतरेंगे और न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समिति सदस्य घर-घर जाकर आमंत्रण दे रहे हैं।
बैठक में मुख्य रूप से अध्यक्ष अर्जुन नाथ गोस्वामी, भुवन भट्ट, बसंत पांडे, श्याम सिंह रावत, नंदन बोरा, प्रताप कोश्यारी, हरेंद्र बिष्ट, संध्या डालाकोटी, दीपक जोशी, रमेश गोस्वामी, भुवन चंद शर्मा, हरीश चंद्र, गोपाल बोरा, दरबान नेगी, प्रताप सिंह बिष्ट, नैन सिंह, हयात सिंह, तारा दत्त, मोहनी मेहता, नरेंद्र सिंह, लोकपाल कोरंगा, माधव सिंह दानू, कुंदन रावत तथा राधेश्याम आदि मौजूद थे।

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