देहरादून- मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू ने सभी विभागों को कर्मचारियों के समीकरण का लाभ देते हुए 15 दिन के भीतर पदोन्नति आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों से रिपोर्ट भी तलब की है शिथिलीकरण का संशोधित आदेश 30 जून तक प्रभावी है।
राज्य सरकार ने कर्मचारियों को पदोन्नति में छूट देने के लिए शिथिलीकरण नियमावली को संशोधन कर उसे 1 साल के लिए लागू किया था और सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग और कार्यालयों के अध्यक्षों, आयुक्त, जिलाधिकारी वह सभी नियमों के प्रभारियों को इस साल ही पात्र कर्मचारियों को शिथिलीकरण का लाभ देते हुए पदोन्नति करना था। लेकिन आदेश के बावजूद भी कई विभागों में कर्मचारी पदोन्नति के लाभ से वंचित हैं, लिहाजा मुख्य सचिव ने कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया है कि जिन विभागों में अभी तक नियमानुसार शिथिलीकरण देते हुए पदोन्नति की कार्यवाही नहीं निपटा ई गई है। उसमें तत्काल कार्रवाई की जाए और कर्मचारियों को शिथिलीकरण का लाभ देकर पदोन्नति के आदेश किए जाएं।

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