उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025 के उपरान्त विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के पदों/ स्थानों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु 20 नवंबर 2025 को सुबह 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक मतदान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा 11 नवंबर 2025 को अधिसूचना जारी की जायेगी।

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