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उत्तराखंड: राशन कार्ड धारक सावधान! अगर अपने भी की है ये गलती तो हो सकती कार्रवाई

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देहरादून: सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ जिला पूर्ति विभाग ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि जो भी उपभोक्ता अपात्र श्रेणी में आते हैं…उन्हें स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड विभाग को सुपुर्द करना होगा।

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डीएसओ केके अग्रवाल ने बताया कि पहले ही 3600 राशन कार्ड ऐसे निरस्त किए जा चुके हैं जो राशन कार्ड मानकों के अनुसार अपात्र पाए गए थे। राष्ट्रीय खाद्य एवं अत्योदय योजना के तहत वार्षिक आय की सीमा 1.8 लाख रुपये निर्धारित है…जबकि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में पात्रता के लिए वार्षिक आय पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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यदि किसी परिवार की आय इन मानकों से अधिक है तो उसे राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। ब्लॉक स्तर पर अपात्र राशन कार्ड धारक अपने कार्ड को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को सौंपेंगे…जबकि शहर के लोगों को इसे डीएसओ कार्यालय में जमा करना होगा। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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जिला पूर्ति विभाग ने अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ पूरी तरह जांच शुरू कर दी है और सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल योग्य लाभार्थियों तक पहुंचे।

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