HIGH

उत्तराखंड-पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास और अन्य सुविधाओं का खर्च देना ही होगा

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रीयो को उच्च न्यायालय ने झटका देते हुए राज्य सरकार से आवास भत्ता और अन्य सुविधाओं में हुए खर्च को वसूलने को कहा है । न्यायालय ने जनहित याचिका में लम्बे समय तय सुनवाई करने के बाद आज अपना फैसला सुना दिया।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: नैनीताल में विंटर कार्निवाल का आगाज, पर्यटक हुए मंत्रमुग्ध

उत्तराखंड- अब बिना पास के हो सकती है आवाजाही, बस चालक को रखना है इस बात का ध्यान

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आर.सी.खुल्बे की खंडपीठ ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बाजार दर पर किराया देने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने इसके अलावा राज्य सरकार से पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी गई अन्य सुविधाओ का भुगतान भी तय कर वसूलने को कहा है। खण्डपीठ ने 23 मार्च 2020 को मामले में सभी पक्षकारों को सुनने के बाद निर्णय शुरक्षित रख लिया था.

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड : बरेली रोड की अनदेखी पर पूर्व मंत्री का सख्त रुख, डीएम से की हस्तक्षेप की मांग
यह भी पढ़ें 👉  देहरादून : इन कर्मियों के नियुक्त और स्थानांतरण को लेकर आदेश

उत्तराखंड- राज्य में कंटेनमेंट जोन हुए 55, देखिए अपने जिले का कंटेनमेंट जोन

Ad Ad
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें