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उत्तराखंड-पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास और अन्य सुविधाओं का खर्च देना ही होगा

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उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रीयो को उच्च न्यायालय ने झटका देते हुए राज्य सरकार से आवास भत्ता और अन्य सुविधाओं में हुए खर्च को वसूलने को कहा है । न्यायालय ने जनहित याचिका में लम्बे समय तय सुनवाई करने के बाद आज अपना फैसला सुना दिया।

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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आर.सी.खुल्बे की खंडपीठ ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बाजार दर पर किराया देने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने इसके अलावा राज्य सरकार से पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी गई अन्य सुविधाओ का भुगतान भी तय कर वसूलने को कहा है। खण्डपीठ ने 23 मार्च 2020 को मामले में सभी पक्षकारों को सुनने के बाद निर्णय शुरक्षित रख लिया था.

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