शासन के संज्ञान में आया है कि अशासकीय विद्यालयों में स्वीकृत पदों पर चयन की कार्यवाही में तीन माह से अधिक अवधि से रिक्त चले आ रहे पदों को बिना पुनर्जीवित कराये उक्त पदों को विज्ञापित कर कार्मिकों/ शिक्षकों की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण किया जा रहा है, जबकि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत निर्मित उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा विनियम, 2009 के अध्याय-दो के नियम 21 में निम्नलिखित व्यवस्था है :-
“21- जहां प्रबन्ध समिति इस अध्याय में दिए गए विनियमों के अनुसार किसी ऐसे स्वीकृत पद को जो, रिक्त हो गया हो, ऐसी स्थिति होने के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर विज्ञापित नहीं करती है तो ऐसा पद अभ्यर्पित कर दिया गया समझा जायेगा और तब तक नहीं भरा जायेगा जब तक कि निदेशक द्वारा उसका सृजन फिर से स्वीकृत न कर दिया जाये।”
2-सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे समस्त विद्यालयों में, जिनमें पूर्व से स्वीकृत पद 03 माह से अधिक अवधि से रिक्त चले आ रहे हैं, को बिना पुनर्जीवित कराये, इन पदों को विज्ञापित न किया जाए और नियुक्ति / भर्ती / स्थानान्तरण की कार्यवाही सम्पादित न की जाए। यदि ऐसा किया जाता है, तो संबंधित संस्था/इकाई को देय स्वीकृत पद के सापेक्ष वित्तीय अनुदान/वेतनादि किसी भी दशा में प्रदान नहीं किया जायेगा।


अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड : नीम करौली बाबा के भंडारे में उमड़ा जनसैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद
नैनीताल में अवैध रेंटल बाइकों पर चला प्रशासन का डंडा, 74 वाहनों के चालान
लालकुआं: विधायक के निकटतम सहयोगी सोनू पांडे का हुवा आकस्मिक निधन
नैनीताल-कालाढूंगी मार्ग पर टेंपो ट्रेवलर खाई में गिरी, दो की मौत, कई घायल
मेरठ-ऋषिकेश नमो भारत ट्रेन का रास्ता साफ, जल्द शुरू होगा सर्वे
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री धामी ने बताया सचिवालय को जनविश्वास का केंद्र, नई कार्यकारिणी को दी बधाई
उत्तराखंड: टेढ़ा गांव की बदहाल सड़कें, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, मौके पर पहुंचे राहुल सिंह दरम्वाल
उत्तराखंड: हाईवे पर बनेंगे यात्री सुविधा केंद्र, सफर होगा पहले से आसान
उत्तराखंड को बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए105 करोड़ स्वीकृत किए
उत्तराखंड में नए आपराधिक कानूनों पर बड़ा अपडेट, अधिकारियों को सख्त आदेश 
