उत्तराखंड- अब बिना पास के हो सकती है आवाजाही, बस चालक को रखना है इस बात का ध्यान

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CORONA UPDATE – आखिरकार उत्तराखंड में इधर से उधर यानी एक जिले से दूसरे जिले राज्य के इंटरनल जिलों में आवागमन के लिए पास की बाध्यता खत्म कर दी गई है इसके अलावा आवश्यक कार्य से दूसरे राज्य में जाने वाले लोगों को भी बिना पास के आवाजाही करने की अनुमति दी गई है

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लेकिन वाहन चालकों को एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा सफर करने से पहले उन्हें केवल स्वयं का रजिस्ट्रेशन प्रदेश सरकार की वेब पोर्टल पर करना होगा। जानकारी के अनुसार सरकार ने 31 जिलों की एक सूची जारी की है जिसमें से सभी को संक्रमण के कारण हानिकारक मानते हुए वहां से आने वाले लोगों को 14 दिन होम क्वारंनटीन और 7 दिन संस्थागत क्वारंनटीन में रहना होगा। लेकिन इन क्षेत्रों से आनी वाली गर्भवती महिलाएं, 65 वर्ष से अधिक उर्म के बुजुर्ग, गंभीर बीमार, परिवार में मृत्यु और 10 साल के छोटे बच्चों के अभिभावकों को संस्थागत क्वारंनटीन से छूट मिलेगी। इस दौरान मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा आदेश जारी किये है। जिसमें दूसरे राज्यों से आने वालों को प्रदेश सरकार की इस वेब साइट https://dsclservices.in/uttarakhand-migrants-registration.php पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

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