उत्तरखंड : यहां फर्जी डिग्री ने नौकरी पाए गुरु जी को जेल

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

नरेंद्रनगर (टिहरी)। वर्ष 2016 में सेवानिवृत्त हो चुके प्रधानाध्यापक को फर्जी प्रमाणपत्र से नौकरी हासिल करने का दोषी ठहराया गया है। अदालत ने अभियुक्त को पांच साल कठोर कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

उप शिक्षाधिकारी नरेंद्रनगर ने चार जुलाई 2018 को यहां पुलिस थाने को दी तहरीर में बताया था कि 30 सितंबर 2016 को राजकीय प्राथमिक स्कूल सिलकणी नरेंद्रनगर से सेवानिवृत्त हो चुके प्रधानाध्यापक नरेंद्र कुमार ने शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए जो शैक्षिक और प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे।

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून :(बड़ी खबर) 10वीं और 12वीं फेल छात्रों को एक नहीं तीन मौके मिलेंगे

उप शिक्षाधिकारी कार्यालय की ओर से संबंधित प्रमाणपत्रों की निर्गतकर्ता संस्थाओं से जांच कराए जाने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहबाद / प्रयागराज उत्तर प्रदेश की ओर से 10 अप्रैल 2018 को दी गई आख्या के आधार पर सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक नरेंद्र कुमार का बीटीसी परीक्षा 1974 का प्रमाणपत्र अनुक्रमांक 27059 राजकीय दीक्षा विद्यालय फरीदपुर बरेली यूपी फर्जी पाया गया है।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखण्ड- बाहर OYO का पोस्टर, अंदर चल रहा था सैक्स रैकेट, तीन लड़के 4 लड़कियां
यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी :(बड़ी खबर) CITY मजिस्ट्रेट ने की अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई

पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच-पड़ताल कर न्यायालय में फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की। न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेय गुप्ता की अदालत ने आरोपी शिक्षक को शासकीय सेवा के लिए फर्जी प्रमाणपत्र लगाने का दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें

Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments