हरिद्वार – जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने अवगत कराया कि शासन के निर्देशानुसार वर्षा ऋतु में गंगा एवं सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने के दृष्टिगत जनपद में संचालित समस्त आर०बी०एम० चुगान/मिटटी खुदाई हेतु निर्गत अनुज्ञापत्र / अनुमति पर दिनांक 30.06.2024 के सूर्यास्त के पश्चात अग्रिम आदेशों तक रोक लगायी जाती है।
समस्त पटटाधारक / अनुज्ञाधारक दिनांक 30.06.2024 के सूर्यास्त के पश्चात दिनांक 30.09.2024 तक खनन / चुगान कार्य बन्द करना सुनिश्चित करेंगे।
इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर अवैध खनन माना जायेगा तथा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली एवं भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
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