रुद्रपुर: कांवड़ यात्रा और महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगम ने अहम निर्णय लिया है। दोनों नगर निगम क्षेत्रों में 15 फरवरी तक कच्चे और पके मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
नगर निगम प्रशासन के अनुसार महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में शिवभक्त जलाभिषेक के लिए हरिद्वार से गंगाजल लाते हैं और कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ जाती है। धार्मिक भावनाओं और आस्था का सम्मान बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
नगर आयुक्त शिप्रा जोशी ने पुलिस विभाग खाद्य सुरक्षा अधिकारी और नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंध अवधि में निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मांस की बिक्री न हो। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मीट की दुकानों के साथ होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में मांसाहारी व्यंजन परोसने पर भी रोक रहेगी।
प्रशासन ने कहा है कि यात्रा के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखना प्राथमिकता है…इसलिए निगरानी के लिए नगर निगम की टीमों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने व्यापारियों और नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए धार्मिक अवसर की गरिमा बनाए रखने का अनुरोध किया है।

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