देहरादून- कोरोनावायरस कोविड-19 के इस दौर में परिवहन मंत्रालय ने डीएल आरसी फिटनेस की वैधता को अब 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है अब तक यह बाध्यता अवधि 30 जून तक थी जिसे 3 महीने के लिए परिवहन मंत्रालय द्वारा आगे बढ़ा दिया गया है।
दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में परिवहन मंत्रालय ने वाहन स्वामियों को राहत देते हुए वैधता अवधि 30 जून की थी अब मंत्रालय द्वारा इस अवधि को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है लिहाजा अब वाहनों के डीएल, आरसी और वाहनों की फिटनेस की वैधता विधि 30 सितंबर तक वैध मानी जाएगी इस फैसले से उत्तराखंड के तीन लाख से अधिक वाहन स्वामियों को राहत मिलेगी।
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