आदेश के बाद भी नहीं हटाया निर्माण, फिर उत्तराखंड में यहां चला प्रशासन का बुलडोजर

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मसूरी। मसूरी में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। झूलाघर क्षेत्र में अनधिकृत रूप से बनाई गई चार दुकानों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई मसूरी पब्लिक स्कूल के सामने की गई….जिसके बाद इलाके में अवैध निर्माण करने वालों के बीच हड़कंप मच गया।

कार्रवाई के दौरान एमडीडीए, पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था।

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आदेश के बाद भी नहीं हटाया गया निर्माण

प्रशासन के अनुसार, एसडीएम मसूरी राहुल आनंद के निर्देश पर तहसीलदार उपेंद्र राणा के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। रॉक स्टोन, अपर झूलाघर क्षेत्र में संजय मेहरोत्रा और राजीव मेहरोत्रा से जुड़े अनधिकृत निर्माण के मामले में ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था।

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बताया गया कि मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 17 अगस्त 2026 को ध्वस्तीकरण आदेश जारी हुआ था। संबंधित पक्ष को इसकी प्रति 19 अगस्त को उपलब्ध कराई गई थी। आदेश में 15 दिन के भीतर स्वयं निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे।

निर्धारित समय 2 सितंबर को समाप्त हो गया….लेकिन निर्माण नहीं हटाया गया। प्रशासन के मुताबिक इस आदेश पर कोई स्थगनादेश भी प्राप्त नहीं हुआ था। इसके बाद एमडीडीए ने पुलिस की मौजूदगी में चार दुकानों को ध्वस्त कर दिया।

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दूसरे अवैध निर्माणों पर भी होगी कार्रवाई

एसडीएम राहुल आनंद ने कहा कि मसूरी में अवैध निर्माण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन और विकास प्राधिकरण के स्तर पर ऐसे कई मामले विचाराधीन हैं। जांच और नियमानुसार प्रक्रिया पूरी होने के बाद अन्य मामलों में भी कार्रवाई की जाएगी।

नायब तहसीलदार उपेंद्र राणा ने बताया कि संबंधित निर्माणकर्ता ने ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ कमिश्नर के समक्ष अपील की थी…लेकिन अपील खारिज हो गई। इसके बाद नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

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पहले भी अतिक्रमण के खिलाफ हुई है कार्रवाई

मसूरी में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन समय-समय पर अभियान चलाता रहा है। इससे पहले मॉल रोड पर अवैध रूप से पटरी लगाकर कारोबार करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। उस दौरान कार्रवाई को लेकर नगर पालिका की टीम और कुछ लोगों के बीच विवाद की स्थिति भी बनी थी।

प्रशासन का कहना है कि शहर में नियमों का उल्लंघन कर किए गए निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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