उत्तराखंड में जीएसटी की संशोधित दरें जारी प्रदेश में 22 से लागू होंगी नई दरें
त्योहारी सीजन से उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
देहरादून। त्योहारी सीजन से पहले वित्त विभाग उत्तराखंड ने राज्य में प्रमुख उपभोक्ता सामान और सेवाओं पर 22 सितंबर से लागू होने वाली जीएसटी की संशोधित दरें जारी कर दी हैं। ज्यादातर सेवाओं और वस्तुओं की जीएसटी दरों में कमी होने से त्योहारी सीजन से उपभोक्ताओं भारी राहत मिलेगी।
वित्त विभाग के सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि जीएसटी परिषद् की 56 वीं बैठक में लिए गये निर्णयों के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा 17 सितंबर 2025 को कर दर निर्धारण सम्बन्धी विभिन्न अधिसूचनाएं जारी की गयी है। इसी
क्रम में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा भी 18 सितंबर 2025 को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों को निर्धारित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचनाएं जारी कर दी गयी हैं। इन अधिसूचनाओं के माध्यम से कर की दरों में किया गया परिवर्तन 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। इस परिवर्तन से आच्छादित समस्त वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। इससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी तथा व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा। कर की दरों के सरलीकरण का सीधा लाभ आम जनता को प्राप्त होगा तथा इससे दीर्घकालिक रूप में अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा।
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