आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश के लिए 24 से ऑनलाइन भरे जाएंगे आवेदन
शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई समय सारिणी

नैनीताल। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब परिवारों के बच्चों का निजी स्कूलों में प्रवेश कराने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विभाग की ओर से समय सारिणी जारी की गई है।
मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने बताया कि छह से 15 मार्च तक ऑनलाइन पोर्टल पर पूर्व से विद्यमान निजी विद्यालयों की ओर से अपडेट व नवीन विद्यालयों का पंजीकरण होगा।
बताया कि 23 मार्च तक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से पंजीकृत निजी विद्यालयों की मान्यता व आरटीई के अंतर्गत आरक्षित सीटों की गणना आदि का सत्यापन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 24 मार्च से दो अप्रैल तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रवेश के लिए आवेदन किए जाएंगे। इसके उपरांत तीन अप्रैल तक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर आवेदन फार्मों की जांच व लॉटरी के लिए बच्चों की अर्हता की पुष्टि की जाएगी।
17 अप्रैल को प्रवेश के लिए लॉटरी प्रकिया होगी, 18 को लॉटरी परिणाम उपलब्ध कराने की तिथि व 18 से 30 अप्रैल तक पोर्टल पर प्रवेशित बच्चों की सूची अपलोड की जाएगी।
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